फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lakhimpur Violence: Decision reserved on Ashish Mishra's bail application, debate completed in Lucknow Bench of High Court

लखीमपुर हिंसा : आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित, हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में बहस हुई पूरी

Fri, 15 Jul 2022 09:37 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 15 Jul 2022 09:37 PM IST
सार

शुक्रवार को लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत अर्जी पर बहस पूरी हो गई। इसके बाद जस्टिस कृष्ण पहल की एकल पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।

विज्ञापन
Lakhimpur Violence: Decision reserved on Ashish Mishra's bail application, debate completed in Lucknow Bench of High Court
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में शुक्रवार को लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत अर्जी पर बहस पूरी हो गई। इसके बाद जस्टिस कृष्ण पहल की एकल पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।

विज्ञापन


सुनवाई में अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियोजन का दावा है कि आशीष मिश्रा ने ड्राइवर को भीड़ पर गाड़ी चढ़ाने के लिए उकसाया जबकि अभियोजन का कोई गवाह थार गाड़ी में मौजूद नहीं था। वहीं मौके पर गाड़ियों के सायरन और लोगों की भीड़ की वजह से काफी शोर था। ऐसे में यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन के किसी गवाह ने अभियुक्त को अपने ड्राइवर को गाड़ी चढ़ाने के लिए कहते हुए सुना हो। दरअसल घटना के वक्त आशीष दंगल में मौजूद था। इस संबंध में यह दावा किया गया कि 197 स्थानीय लोगों ने शपथ पत्र देकर इसकी पुष्टि जांच एजेंसी के समक्ष की है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed