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खीरी का प्रभात गुप्ता हत्याकांड : टेनी की जमानत निरस्त करने की अर्जी पर सुनवाई 10 को

Mon, 17 Oct 2022 08:00 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Mon, 17 Oct 2022 08:00 PM IST
सार

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्र उर्फ  टेनी भी नामजद थे।

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Kheri's Prabhat Gupta murder case: Hearing on Teni's application for cancellation of bail on 10th
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ  टेनी को हत्या के एक मामले में मिली जमानत निरस्त करने की गुजारिश वाली अर्जी पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अब 10 नवंबर को सुनवाई होगी। सोमवार को टेनी के वकील ने कोर्ट को बताया कि वर्तमान अपील के स्थानांतरण संबंधी उनकी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) सुप्रीम कोर्ट में दायर है। लिहाजा मामले में आगे तारीख लगा दी जाए। मंत्री की तरफ  से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर सुनवाई के बाद ही राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई की गुजारिश की गई।

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उधर, मामले के वादी पक्ष की ओर से वकील ने कहा कि वादी ने भी मामले में एक आपराधिक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। इस पर टेनी की एसएलपी के साथ हफ्ते भर में सुनवाई हो सकती है। इसके मद्देनजर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 10 नवंबर को नियत कर दी। 
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गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्र उर्फ  टेनी भी नामजद थे। मामले के विचारण के बाद लखीमपुर खीरी की एक सत्र अदालत ने अजय मिश्र व अन्य को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में वर्ष 2004 में बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ  2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी।

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