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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Kheri case: Hearing on Ankit's bail application on 22nd, the state government got time to file reply

खीरी कांड : अंकित की जमानत अर्जी पर सुनवाई 22 को, राज्य सरकार को मिला जवाब दाखिल करने का समय 

Sat, 05 Mar 2022 07:02 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव संवाद न्यूज एजेंसी, अमर उजाला, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Sat, 05 Mar 2022 07:02 PM IST
सार

कोर्ट ने राज्य सरकार व वादी के वकीलों को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने यह आदेश अंकित की जमानत अर्जी पर दिया। 

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Kheri case: Hearing on Ankit's bail application on 22nd, the state government got time to file reply
कोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया कांड में जेल में बंद आरोपी अंकित दास की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। इस बीच कोर्ट ने राज्य सरकार व वादी के वकीलों को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने यह आदेश अंकित की जमानत अर्जी पर दिया। 

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इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिए जाने का आग्रह किया था। गौरतलब है कि तिकुनिया कांड में आरोपी आशीष मिश्र उर्फ  मोनू की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो चुकी है। जबकि अंकित दास और अन्य अभियुक्तों का नाम विवेचना के दौरान सामने आया था।

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