फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Investors in data centers will get exemption from seven labor laws

डाटा सेंटर में निवेशकों को मिलेगी सात श्रम कानूनों से छूट

Sun, 07 Feb 2021 02:19 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Sun, 07 Feb 2021 02:19 PM IST
विज्ञापन
Investors in data centers will get exemption from seven labor laws
श्रम कानून - फोटो : social media
प्रदेश में डाटा सेंटर की स्थापना के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें सात श्रम कानूनों से छूट देगी। इसके तहत डाटा सेंटर पार्क और इकाई लगाने वाली कंपनियों को कारखाना अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, संविदा श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम, पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और सेवायोजन कार्यालय अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
विज्ञापन


योगी कैबिनेट ने पिछले सप्ताह डाटा सेंटर पॉलिसी को मंजूरी दी थी। नीति के तहत में 250 मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी। 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश से 3 अत्याधुनिक डाटा सेंटर पार्क और 10 डाटा सेंटर इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इनमें चार हजार लोगों को प्रत्यक्ष और 10 हजार से अधिक लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। 
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed