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कार्यस्थल पर अगर दो से ज्यादा संक्रमित मिले तो 48 घंटे के लिए बंद किया जाएगा ऑफिस

Sun, 07 Jun 2020 11:50 AM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sun, 07 Jun 2020 11:50 AM IST
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Instructions for unlock 1 for offices in Uttar Pradesh.
प्रतीकात्मक तस्वीर

उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार से कार्यालयों को खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार यदि किसी कार्य स्थल पर एक या दो व्यक्ति संक्रमित पाए जाते हैं तो पूरा परिसर सील करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल उतने क्षेत्र को कीटाणु रहित किया जाएगा, जितने एरिया में संक्रमित व्यक्ति रहा है।

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बड़ी संख्या में केस मिलते हैं तो संबंधित ब्लॉक या भवन को 48 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। सैनिटाइजेशन के बाद ही यहां दोबारा काम करने की अनुमति होगी। यदि आवश्यक सेवाओं का कार्यालय है तो कार्यालय को अस्थाई जगह शिफ्ट किया जाएगा।
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कार्यालय : कंटेनमेंट जोन में रहने वालों को मिलेगी छूट
- कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारी व कर्मचारी को अपने पर्यवेक्षण अधिकारी को सूचना देनी होगी। कंटेनमेंट जोन निरस्त होने तक उसे घर से काम करने की अनुमति होगी। इस अवधि को अवकाश के रूप में नहीं गिना जाएगा। कंटनेमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवरों को भी नहीं बुलाया जाएगा।
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- दमा, मधुमेह, हृदयरोग, कैंसर या किडनी रोग वाले मरीजों को फ्रंट लाइन के काम से दूर रखना होगा। उन्हें वर्क फ्राम होम की अनुमति दी जाएगी।
- सरकारी कार्यालयों में अस्थाई पास जारी करने की रूटीन व्यवस्था निलंबित रहेगी। किसी अधिकारी द्वारा किसी को मुलाकात की अनुमति दी जाती है तो उसे पूरी स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।
- परिसर के स्टॉल, दुकान व कैफेटेरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।
- सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान दिया जाएगा। लिफ्ट में सीमित लोगों को ही प्रवेश मिलेगा।

शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्टोरेंट में यह व्यवस्था

- सीसीटीवी कैमरे लगातार संचालित हों। प्रवेश द्वार पर भीड़ न लगने दी जाए।
- आईटी संबंधी काम करने वाले वर्क फ्रॉम होम रहेंगे।
- पार्किंग से पहले गाड़ी की स्टेयरिंग, दरवाजों के हैंडिल और चाभी को पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिया जाएगा। इन स्थानों पर भुगतान ई-पेमेंट के जरिए ही होगा।
- रेस्टोरेंट में वेटर को मास्क पहनना व ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। किचन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

होटल में देनी होगी यात्रा से लेकर स्वास्थ्य तक की जानकारी
होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों को होटल में पहचान पत्र देने के साथ यात्रा का इतिहास और मेडिकल कंडीशन के बारे में भी स्व-घोषणा पत्र भरना होगा। होटल के कमरों का सैनिटाइजेशन अतिथियों के प्रवेश से पहले किया जाएगा। होटल प्रबंधन को अपने अतिथियों को ऐसे स्थानों पर न जाने के लिए कहना होगा जो कंटेनमेंट जोन में पड़ते हों। मॉल होटल और रेस्टोरेंट में गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के स्थान बंद रहेंगे।

संदिग्ध केस मिलने पर होगी यह कार्रवाई

धर्मस्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट में कोई बीमार व्यक्ति मिले तो उसे बिल्कुल अलग रखा जाए। डाक्टरों से जांच कराई जाए। करीब के अस्पताल, क्लीनिक या स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18001805145 पर सूचित किया जाए। यदि व्यक्ति कोरोना पाजिटिव मिले तो पूरे परिसर को पूरी तरह से डिस इंफेक्ट किया जाए। नामित स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मरीज और उसके संपर्क में आने वालों में संक्रमण के जोखिम का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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