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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का अहम फैसला : अक्षम विवेचक की जांच से रद्द नहीं हो सकती चार्जशीट 

Fri, 26 Nov 2021 11:55 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 26 Nov 2021 11:55 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि अक्षम विवेचनाधिकारी के जांच करने से केस की चार्जशीट व संज्ञान के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि विवेचना सक्षम पुलिस अधिकारी को ही करनी चाहिए।

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Important decision of Lucknow bench of High Court: Chargesheet cannot be canceled by investigation of incompetent investigator
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि अक्षम विवेचनाधिकारी के जांच करने से केस की चार्जशीट व संज्ञान के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि विवेचना सक्षम पुलिस अधिकारी को ही करनी चाहिए। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने यह फैसला नितेश कुमार वर्मा की याचिका पर दिया। 

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याची का कहना था कि पीड़िता ने उसके व अन्य के खिलाफ  मारपीट व गाली-गलौज मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में मजिस्ट्रेट के आदेश पर मामले की जांच हुई। पीड़िता व अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर दुष्कर्म के प्रयास का अपराध भी सामने आने पर धाराएं बढ़ा दी गईं। फि र चार्जशीट दाखिल कर दी गई। 
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याची की ओर से दलील दी गई कि उक्त विवेचना जिस पुलिस अधिकारी ने किया था, वह हेड कांस्टेबल के पद पर था। जबकि वर्ष 1997 में जारी राज्य सरकार के एक शासनादेश के मुताबिक ऐसे गंभीर मामले की जांच हेड कांस्टेबल नहीं कर सकता है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र व संज्ञान लेने के आदेश को तब तक निरस्त नहीं किया जा सकता, जब तक यह संतुष्टि न हो जाए कि गैर सक्षम पुलिस अधिकारी द्वारा की गई विवेचना से न्याय के विफ ल होने की संभावना हो सकती है। इस विधि व्यवस्था के साथ मामले में उठे विवेचक की सक्षमता के मुद्दे पर सवाल का जवाब देकर अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

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