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कसेगा शिकंजा : अपात्र राशन कार्ड धारकों से 24 रुपये प्रति किलो गेहूं और 32 रुपये प्रति किलो चावल की दर से होगी वसूली
Sat, 14 May 2022 02:03 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sat, 14 May 2022 02:03 PM IST
सार
यदि आप अपात्र हैं तो अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें वरना सरकार बाजार भाव के हिसाब से वसूली करेगी। शासन ने प्रदेश भर में फिर से राशन कार्डों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
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विस्तार
यदि आप अपात्र हैं और आपने राशन कार्ड बनवाकर उस पर राशन लिया है तो आपसे वसूली हो सकती है। इस बाबत सभी जिलों में सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया है। जिलाधिकारियों ने यह चेतावनी भी जारी करनी शुरू कर दी है कि ऐसे लोगों से गेहूं और चावल की बाजार की दर से वसूली की जाएगी।
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शासन ने प्रदेश भर में फिर से राशन कार्डों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक इस बाबत अभियान चलाया गया था जिसमें 8,03,355 राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए जबकि 11,64,845 नए राशन कार्ड बनाए गए। अब फिर से अभियान शुरू हुआ है।
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खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अभियान को गंभीरता से चलाएं। लोगों से अपील करें कि यदि अपात्र हैं तो अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। उधर जिलाधिकारियों ने पत्र जारी कर दिए हैं कि ऐसे अपात्रों से वसूली होगी।
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24 रुपये प्रति किलो गेहूं और 32 रुपये प्रति किलो चावल या फिर बाजार की दर तय कर वसूली की जाएगी। यह भी कहा गया है कि राशन कार्ड सरेंडर करने वाले इसकी रसीद अवश्य ले लें ताकि आगे जांच में यह दिखा सकें कि उन्होंने अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दिया है।
ये हैं अपात्र: आयकर दाता हों, 100 वर्ग मी. से अधिक का प्लॉट, मकान या फ्लैट हो, कार या ट्रैक्टर हो, घर में एसी लगा हो, परिवार की आय गांवों में दो लाख व शहरों में तीन लाख रुपये से अधिक हो, 5 केवीए क्षमता का जनरेटर हो, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो, पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो तो आप अपात्र हैं।