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Lucknow News: आत्महत्या को उकसाने पर पति को सात वर्ष की कैद
Fri, 05 Jan 2024 12:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Fri, 05 Jan 2024 12:29 AM IST
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रायबरेली। कोर्ट ने खीरों थाना क्षेत्र में करीब छह साल पहले आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर पति को सात वर्ष की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अवधेश कुमार पांडेय व अजय कुमार पांडेय के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मृतका के भाई बनवारी ने थाना खीरों में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी की बहन रन्नो को प्रताड़ित किया जाता था।
इसी दौरान 27 जुलाई 2017 की रात जितेंद्र ने परिजनों के साथ मिलकर बहन रन्नो के साथ मारपीट कर उसे फांसी लगाकर मार डाला। पुलिस ने विवेचना के बाद खीरों निवासी जितेंद्र कोरी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई।
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यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने गुरुवार को सुनाया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अवधेश कुमार पांडेय व अजय कुमार पांडेय के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मृतका के भाई बनवारी ने थाना खीरों में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी की बहन रन्नो को प्रताड़ित किया जाता था।
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इसी दौरान 27 जुलाई 2017 की रात जितेंद्र ने परिजनों के साथ मिलकर बहन रन्नो के साथ मारपीट कर उसे फांसी लगाकर मार डाला। पुलिस ने विवेचना के बाद खीरों निवासी जितेंद्र कोरी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई।
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यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने गुरुवार को सुनाया।