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Lucknow News: पत्नी की गैर इरादतन हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास

Thu, 14 Aug 2025 01:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 14 Aug 2025 01:53 AM IST
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Husband convicted of unintentional murder of wife, sentenced to life imprisonment

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लखनऊ। पत्नी की गैर इरादतन हत्या के दोषी पति संतोष उर्फ पप्पू को एडीजे रोहित सिंह ने आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।


कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि शिकायतकर्ता डॉली ने मामले की रिपोर्ट आशियाना थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वादिनी की मौसी मधु नगर निगम में काम करती थी। आरोपी संतोष उर्फ पप्पू ने मधु को जोन 8 नगर निगम पार्किंग पराग रोड नाले के पास बुलाया और पारिवारिक विवाद के चलते ईंट से मारकर घायल कर दिया था। लोकबंधु अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
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