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डॉ. बद्री विशाल को महानिदेशक, परिवार कल्याण पद से हटाए जाने पर कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
Wed, 29 Apr 2020 07:41 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 29 Apr 2020 07:41 PM IST
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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डॉ. बद्री विशाल को महानिदेशक, परिवार कल्याण पद से हटाए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने यह आदेश डॉ. बद्री विशाल की याचिका पर याची की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर तथा शासकीय अधिवक्ता को सुनने के बाद दिया।
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नूतन ने कोर्ट को बताया कि डॉ. बद्री विशाल को हटाए जाने वाले गत 19 अप्रैल के आदेश में उन्हें हटाने का कोई कारण नहीं बताया गया है, जिससे साफ़ है कि सरकार के पास कोरोना प्रकोप के इस आपात काल में इतने महत्वपूर्ण पद पर तैनात अफसर को हटाने का कोई वाजिब कारण नहीं था।
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सरकार ने डॉ. बद्री विशाल के स्थान पर डॉ मिथिलेश चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से तैनात किया है, जिसमें सरकार की अनावश्यक हड़बड़ी साफ़ दिखती है। उन्होंने कहा कि डॉ. बद्री विशाल को हटाने का मुख्य कारण स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) पद पर भर्ती के संबंध में उन पर डाला जा रहा अनुचित दवाब था।
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उधर, याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने जवाबी हलफ़नामा पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिए जाने का आग्रह किया। जिसे कोर्ट ने प्रदान कर दिया। इसके बाद हफ्ते भर में याची प्रतिउत्तर दे सकेगा। कोर्ट ने इन सभी तथ्यों के मद्देनजर सरकार को जवाब देने के आदेश दिए।