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आशियाना रेप कांड में तीन माह में पूरा हो ट्रायल: कोर्ट

Tue, 17 Nov 2015 01:11 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 17 Nov 2015 01:11 AM IST
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Highcourt issued order in Ashiyana rape case.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी के चर्चित आशियाना दुराचार कांड में संबंधित निचली अदालत को आरोपी गौरव शुक्ला के खिलाफ लंबित ट्रायल को तीन माह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

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साथ ही केस के एक अन्य सजायाफ्ता की लंबित अपील में हाईकोर्ट को भेजे गए ट्रायल संबंधी रिकॉर्ड (लोअर कोर्ट रिकॉर्ड) को वापस ट्रायल कोर्ट को 24 घंटे में भेजने के भी निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति सुधार कुमार सक्सेना ने सोमवार को यह आदेश मामले के एक अन्य सजायाफ्ता अमन बख्शी की लंबित अपील के सिलसिले में दिया।

2007 में हुई थी 10 साल की सजा

Highcourt issued order in Ashiyana rape case.

शासकीय अधिवक्ता रिशाद मुर्तजा के मुताबिक वर्ष 2007 में अमन बख्शी को इस केस में 10 साल की सजा हुई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में उसने अपील दायर की थी।

इस पर निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब हुआ था, जो अभी भी हाईकोर्ट में था।

अब चूंकि आरोपी गौरव शुक्ला के खिलाफ ट्रायल होना है लिहाजा निचली अदालत ने रिकॉर्ड वापस भेजने का आग्रह किया है।

इस पर अदालत ने यह कहते हुए आदेश दिया कि हाईकोर्ट में रिकॉर्ड होने की वजह से रेप केस का ट्रायल नहीं हो सका और 10 साल बाद भी दुष्कर्म पीड़ित इंसाफ नहीं पा सकी।

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