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समूह ग की भर्ती पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद
Updated Tue, 09 Sep 2014 02:42 AM IST
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वन विभाग में 1427 समूह ग के पदों पर भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से दस दिन के भीतर जवाब मांगा है।
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सरकार द्वारा भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराए जाने के निर्णय को वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने चुनौती दी है।
दैनिक वेतन भोगी कर्मी पहले से ही पदों पर सीधी भर्ती का मामला लेकर हाईकोर्ट जा चुके हैं। इस दौरान प्रदेश सरकार ने भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराने का निर्णय ले लिया।
जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट ने तमाम निर्णयों में दैनिक वेतन भोगियों को रिक्त पदों पर समायोजित करने के संबंध निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
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याचीगण के वकील पंकज श्रीवास्तव के मुताबिक 28 मार्च 2014 को मुख्य सचिवों की बैठक में हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।
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मगर इसके बाद विभाग ने सीधी भर्ती प्रारंभ कर दी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो फैसला बदल कर आयोग से परीक्षा कराने का निर्णय ले लिया गया।
विभाग के शीर्ष अधिकारियों पर शासन को गुमराह करने का आरोप याचिका में लगाया गया है। इस पर न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता 22 सितंबर को सुनवाई करेंगे।