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हाईकोर्ट का दखल, फिर फंसे अखिलेश!

Fri, 17 Jan 2014 02:14 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 17 Jan 2014 02:14 PM IST
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High court tough acts on channels blackout issue

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कुछ शहरों में दो न्यूज चैनल ब्लैकआउट कर दिए जाने के मामले में मुख्य सचिव से जवाब मांगा है।

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जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा एवं जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याया की बेंच ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश दिया।

सैफई महोत्सव और मंत्रियों के विदेश दौरे को लेकर अखिलेश सरकार की आलोचना के चलते सप्ताह भर पहले अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ और हिन्दी चैनल इंडिया टीवी ब्लैक आउट हो गए थे।
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पढ़ें- बौखलाए अखिलेश ने 'बंद' कराए दो चैनल
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तीन दिन बाद, टाइम्स नाऊ तो वापस दिखने लगा, लेकिन आरोप है कि दूसरा चैनल अब भी नहीं दिख रहा।

अखिलेश सरकार की ओर से सरकारी वकील आईपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने किसी भी चैनल पर रोक के आदेश नहीं दिए हैं।

इस पर अदालत ने कहा कि सरकार का यह भी दायित्व है कि वह देखे कि केबल ऑपरेटर और जनता को किसी ओर कारण से वंचित नहीं किया जा रहा। मुख्य सचिव इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करें।

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