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Lucknow News: स्कूलों के पास ट्रैफिक जाम और सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त

Sat, 25 Jul 2026 02:40 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jul 2026 02:40 AM IST
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High Court takes a strict stance on traffic jams and safety near schools.
हाईकोर्ट।
लखनऊ। हाईकोर्ट ने राजधानी के स्कूलों की सुरक्षा और उनके पास लगने वाले ट्रैफिक जाम पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने संबंधित एजेंसी से प्रशिक्षित और विशेषज्ञ कर्मियों द्वारा स्कूलों का निरीक्षण कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस निरीक्षण में लगाए जाने वाले लोगों का पूरा ब्योरा सत्यापित कराएगी। राज्य के अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि स्कूलों के निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग के साथ टेंडर हो चुका है। संभवतः एक अगस्त से स्कूलों का भौतिक निरीक्षण शुरू हो सकता है।
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न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश गोमती रिवरबैंक रेजिडेंट्स की ओर से वर्ष 2020 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में स्कूलों की बिल्डिंग की सुरक्षा और आसपास जाम के मुद्दे उठाए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में समय-समय पर कई आदेश दिए थे।
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इससे पहले कोर्ट ने अपने आदेशों का पालन न होने पर संबंधित अफसरों और स्कूलों को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकारी अधिकारी और स्कूल प्रबंधन दोनों ही इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे। पिछले आदेश के बाद भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं दिखा था। राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया था कि पिछली बैठक को अधिकारियों और स्कूलों, दोनों ने गंभीरता से नहीं लिया। यह भी बताया गया था कि कई सक्षम अधिकारी बैठक में अनुपस्थित थे। स्कूलों की ओर से ऐसे प्रतिनिधि आए थे, जो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। इस पर न्यायालय ने असंतोष व्यक्त किया था। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को निर्धारित की गई है।
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