फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   High court summoned reply in Uptron company case

Lucknow News: अपट्रान कंपनी प्रकरण में हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब

Sun, 31 Aug 2025 02:22 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 31 Aug 2025 02:22 AM IST
विज्ञापन
High court summoned reply in Uptron company case
लखनऊ हाईकोर्ट।
लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग में अपट्रान कंपनी के विलय हुए कर्मचारियों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कंपनी बंद होने के बाद से कर्मचारियों को ग्रेच्युटी व अवकाश नकदीकरण का भुगतान न होने पर जवाब मांगा है।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने सुनवाई करते हुए 15 सितंबर को शपथपत्र के साथ अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया है कि केवल विशेष अपील दाखिल करने की तैयारी पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश की अवहेलना का आधार नहीं हो सकती है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दाखिल याचिका में बताया गया है कि अपट्रान कंपनी के बंद होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में विलय हुए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी व अवकाश नकदीकरण का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed