फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   High Court strict: asked the state government, what did the government do to stop the business of spurious liquor?

हाईकोर्ट सख्त : राज्य सरकार से पूछा, जहरीली शराब का धंधा रोकने के लिए सरकार ने क्या किया?

Mon, 28 Jun 2021 08:11 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Mon, 28 Jun 2021 08:11 PM IST
सार

साथ ही कहा कि जानकारी महज हाल ही में अलीगढ़ में हुई जहरीली शराब की घटना संबंधी नहीं होनी चाहिए बल्कि वर्ष 2017 में एक अन्य याचिका पर दिए गए कोर्ट के आदेश को लेकर भी जानकारी दें।

विज्ञापन
High Court strict: asked the state government, what did the government do to stop the business of spurious liquor?
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में जहरीली शराब के मामले में सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में जहरीली शराब का धंधा रोकने को क्या कदम उठाए गए हैं? कोर्ट ने इस संबंध में सरकारी वकील को दो हफ्ते में सरकार से निर्देश (पूरी जानकारी) लेकर पेश करने को कहा है।

विज्ञापन


कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता सतेंद्र कुमार सिंह की जनहित याचिका पर दिया। इसमें प्रदेश में जहरीली शराब के कारोबार का मुद्दा उठाते हुए व्यापक जनहित में इस पर सख्त अंकुश लगाने का आग्रह किया गया है।
विज्ञापन


सुनवाई के समय सरकारी वकील ने मामले में सरकार से पूरे निर्देश लेने को दो सप्ताह का वक्त दिए जाने की गुजरिश की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। साथ ही कहा कि जानकारी महज हाल ही में अलीगढ़ में हुई जहरीली शराब की घटना संबंधी नहीं होनी चाहिए बल्कि वर्ष 2017 में एक अन्य याचिका पर दिए गए कोर्ट के आदेश को लेकर भी जानकारी दें।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस आदेश में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जहरीली शराब के कारोबार को रोकने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। अदालत ने कहा कि इस आदेश के संबंध में क्या किया गया है? इसकी भी जानकारी दी जाए। सुनवाई के समय कोर्ट को बताया गया कि बाराबंकी जिले की घटना संबंधी एक अन्य ऐसा मामला भी वर्ष 2019 से लंबित है। इस पर अदालत ने इस लंबित याचिका को मौजूदा जनहित याचिका के साथ अगली सुनवाई के लिए 19 जुलाई को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed