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बड़ी खबर: हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच पर लगाई रोक

Tue, 11 Dec 2018 01:20 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 11 Dec 2018 01:20 PM IST
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high court stayed cbi investigation in assistant teachers recruitment.

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की सीबीआई जांच के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के एकल जज के इस निर्णय पर हाईकोर्ट की दो जजों की पीठ ने रोक लगा दी है। इसके तहत सीबीआई जांच पर भी रोक लगा दी गई है।

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उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक शिक्षकों की 2018 में हुई भर्ती की सीबीआई जांच के 1 नवंबर को आए इस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार ने विशेष अपील दायर की थी। इसकी सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस मनीष माथुर ने एकल जज के इस पर रोक लगा दी है।
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मंगलवार को चली करीब दो घंटे की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया हैं। वहीं, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र पेश हुए। 21 दिसंबर को याचिका पर हाईकोर्ट अपना निर्णय सुना सकता है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उन सभी 41 याचियों को पक्षकार बनाने के लिए कहा है, जिनकी याचिकाओं पर पुराना निर्णय दिया गया था।
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यह थी सरकार की प्रार्थना
सरकार ने विशेष अपील में हाईकोर्ट की एकल पीठ का सीबीआई जांच का आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की थी। साथ ही अन्य आदेशों पर भी रोक के लिए निवेदन किया था।

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