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'अदालतों की नाफरमानी से खत्म हो जाएगा लोकतंत्र'

Fri, 27 Sep 2013 12:39 AM IST
मनोज कुमार सिंह/लखनऊ
मनोज कुमार सिंह/लखनऊ Updated Fri, 27 Sep 2013 12:39 AM IST
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high court statement on sugar factory hearing

‘हर सरकार के विभागों व इनके अफसरों का दायित्व है कि वे कोर्ट के आदेशों (कमांड्स) का पालन करें।

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अगर किसी लोक प्राधिकरण को किसी मामले की विषय-वस्तु सौंपी जाए तो वह कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता है।

सरकार व इसके प्राधिकरणों का कर्तव्य है कि कोर्ट से जारी निर्देशों का पालन करें। जिस दिन अफसर अदालती आदेशों की अवज्ञा करना शुरू कर देंगे, उस रोज देश में लोकतंत्र का खात्मा हो जाएगा’।

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को यह अहम टिप्पणी सूबे की पिछली बसपा सरकार के दौरान 21 चीनी मिलों की बिक्री के मामले में की।

इन चीनी मिलों को बेचने में धांधली का आरोप लगाकर इसकी सीबीआई से जांच कराए जाने के आग्रह वाली एक पीआईएल कोर्ट में लंबित है। यह पीआईएल सच्चिदानंद गुप्ता ने वर्ष 2011 में दायर की थी।
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न्यायमूर्ति अब्दुल मतीन व न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने गत 22 अगस्त को आयकर विभाग को इन चीनी मिलों का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए थे।

गुरुवार को विभाग की तरफ से अर्जी पेश कर मूल्यांकन करने संबंधी आदेश को संशोधित (मॉडिफाई) करने की गुजारिश की गई।

चीफ कमिश्नर इन्कम टैक्स लखनऊ ने अर्जी के साथ पेश हलफनामे में कहा कि मूल्यांकन वाले मामले आयकर विभाग के कार्य केदायरे में नहीं आते हैं और विभाग कर-प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
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साथ ही यह भी कहा कि इस आदेश केपालन के लिए विभाग के पास जरूरी जनशक्ति व संसाधन नहीं है।

इस पर अदालत ने आयकर विभाग की तरफ से पेश वकील डीडी चोपड़ा से पूछा कि विभाग करदाताओं की संपत्ति का मूल्यांकन करता है या नहीं?

विभाग के वकील ने जवाब दिया कि ऐसा किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि ये चीनी मिलें भी करदाता हैं, जिनकी संपत्तियां इस विवाद की विषय-वस्तु हैं।

अदालत ने सख्त टिप्पणी की कि अदालती आदेशों की अवज्ञा से लोकशाही का खात्मा हो जाएगा।

सीपीडब्ल्यूडी से मैनपावर लेने की दी इजाजत
अदालत ने आयकर विभाग को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से मैनपावर लेने की इजाजत दे दी।

साथ ही सीपीडब्ल्यूडी को निर्देश किया कि वह आयकर विभाग को जरूरी मदद मुहैया कराए। अदालत ने इस टिप्पणी व संशोधन के साथ मिलों केमूल्यांकन के 22 अगस्त के आदेश को बहाल रखा।

जांच टीम बना एक माह में सौंपें रिपोर्ट
साथ ही आयकर विभाग को निर्देश किया कि 21 चीनी मिलों केमूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों की एक विशेष जांच टीम बनाएं और एक माह में कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए।


अदालत ने इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन को तीन दिन में भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को नियत की है।

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