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अल्पसंख्यक आयोग पर हाईकोर्ट की फटकार

Wed, 11 Sep 2013 02:08 AM IST
टीम डिजिटल/लखनऊ
टीम डिजिटल/लखनऊ Updated Wed, 11 Sep 2013 02:08 AM IST
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high court statement of minority board

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दो माह में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन करे।

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अप्रैल 2012 से प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के पद खाली हैं।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह व न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता फारूख अहमद की जनहित याचिका पर दिया।

याची ने प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को आयोग के गठन संबंधी निर्देश जारी किए जाने का आग्रह किया था। याची का कहना था कि अप्रैल से आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के पद खाली हैं, जिन्हें जनहित में जल्द भरा जाना चाहिए।
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उधर अल्पसंख्यक कल्याण विकास के सचिव की तरफ से पेश जवाबी हलफनामे में कहा गया कि आयोग केअध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों केपदों को भरने का मामला सरकार के समक्ष लंबित है।
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लेकिन आयोग के गठन में देरी का कोई स्पष्टीकरण इसमें नहीं दिया गया था। अदालत ने राज्य सरकार समेत पक्षकारों को निर्देश दिया कि कानून के मुताबिक दो माह में आयोग का गठन पूरा किया जाए। इस निर्देश के साथ कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

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