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हाईकोर्ट ने कहा : एसडीएम द्वारा वकील का घर गिराने की कार्रवाई न्यायसंगत नहीं

Wed, 23 Nov 2022 01:12 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 23 Nov 2022 01:12 PM IST
सार

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने प्रशासन से यह उम्मीद भी जताई कि बार एसोसिएशन के सदस्यों को बेमतलब परेशान नहीं किया जाएगा। यह आदेश बार एसोसिएशन अमेठी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया।

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High Court said: SDM's action to demolish lawyer's house is not justified
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि एसडीएम गौरीगंज द्वारा वकील उमाशंकर मिश्रा के घर को गिराने की कार्रवाई न्यायसंगत नहीं है। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को नियत करते हुए विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने और मुख्य स्थायी अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त कर जवाब देने का आदेश दिया।

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न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने प्रशासन से यह उम्मीद भी जताई कि बार एसोसिएशन के सदस्यों को बेमतलब परेशान नहीं किया जाएगा। यह आदेश बार एसोसिएशन अमेठी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया। इसमें आरोप लगाया गया है कि अमेठी का जिला व पुलिस प्रशासन वकीलों का शोषण कर रहा है।

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