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शिक्षक भर्ती पर सवाल: पद भर जाने के बाद भी काउंसलिंग जारी

Thu, 07 Apr 2016 10:52 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद Updated Thu, 07 Apr 2016 10:52 AM IST
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high court puts question on assistant teacher day
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को तलब कर लिया है। उनसे पूछा है कि जब पहले चरण की काउंसलिंग में सभी पद भर गए तो उसके बाद भी काउंसलिंग जारी रखने का क्या औचित्य है। 

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जौनपुर में पहले चरण की काउंसलिंग में ही सभी पदों पर चयन कर लिया गया। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों का नाम सूची से हटाकर पुन: काउंसलिंग प्रारंभ कर दी गई। विजय शंकर आर्या और पांच अन्य ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका पर जस्टिस डीके अरोड़ा सुनवाई कर रहे हैं।

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चयन होने के बाद नाम सूची से हटाया

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दस्तावेज जमा फ‌िर भी सूची से नाम गायव - फोटो : Amar Ujala

याची के अधिवक्ता विभू राय ने कोर्ट को बताया कि याचीगण जौनपुर में पहले राउंड की काउंसलिंग में चयनित कर लिए गए। उनके मूल शैक्षणिक दस्तावेज भी जमा करा लिए गए। 

इसके बाद उनका नाम सूची से हटाकर पुन: काउंसलिंग प्रारंभ कर दी गई। कोर्ट ने पूछा है कि जब पहले चरण की काउंसलिंग में ही चयन पूरा हो गया तो फिर दूसरे, तीसरे और आगे के चरणों की काउंसलिंग किस वजह से जारी रखी गई। 

इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को 18 अप्रैल को तलब किया गया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि याचीगण के लिए छह पद सुरक्षित रखे जाएं।

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