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Lucknow News: हाईकोर्ट ने आवासीय कॉलोनी से अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश
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हाईकोर्ट।
लखनऊ । हाईकोर्ट ने नगर निगम जोन 8 के जोनल अधिकारी को रायबरेली रोड स्थित आवासीय कॉलोनी से कथित अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने यह आदेश राम प्रवेश निषाद की जनहित याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता ने लखनऊ के शारदानगर द्वितीय के उदयन द्वितीय वार्ड स्थित समृद्धि कॉलोनी की सार्वजनिक सड़कों, गेट और पार्क में अतिक्रमण होने से निवासियों को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया था।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि जोनल अधिकारी याचिकाकर्ता की शिकायत पर गौर करें और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को भी सुनवाई का मौका दें। जोनल अधिकारी कॉलोनी की सार्वजनिक सड़कों से अतिक्रमण या किसी भी प्रकार की बाधा को हटवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कॉलोनी के सभी निवासियों को वास्तव में परेशानी हो रही है, तो सक्षम प्राधिकारी लेआउट प्लान के मद्देनजर उचित कारण सहित अंतिम आदेश पारित कर सकते हैं।
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याचिकाकर्ता का कहना था कि उसने अतिक्रमण हटवाने के लिए पहले नगर आयुक्त और आरडब्ल्यू को अर्जी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर निगम के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचिका से प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने एक वास्तविक समस्या उठाई है और निगम इस पर ध्यान देगा।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय ने जोनल अधिकारी को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।
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कोर्ट ने निर्देश दिया कि जोनल अधिकारी याचिकाकर्ता की शिकायत पर गौर करें और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को भी सुनवाई का मौका दें। जोनल अधिकारी कॉलोनी की सार्वजनिक सड़कों से अतिक्रमण या किसी भी प्रकार की बाधा को हटवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कॉलोनी के सभी निवासियों को वास्तव में परेशानी हो रही है, तो सक्षम प्राधिकारी लेआउट प्लान के मद्देनजर उचित कारण सहित अंतिम आदेश पारित कर सकते हैं।
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याचिकाकर्ता का कहना था कि उसने अतिक्रमण हटवाने के लिए पहले नगर आयुक्त और आरडब्ल्यू को अर्जी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर निगम के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचिका से प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने एक वास्तविक समस्या उठाई है और निगम इस पर ध्यान देगा।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय ने जोनल अधिकारी को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।