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आजम की 'ड्रीम यूनिवर्सिटी' में फंस गया पेंच!

Fri, 25 Jul 2014 02:04 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 25 Jul 2014 02:04 AM IST
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high court issues notice in jauhar university case

आजम खां ने भले ही यूपी के कार्यवाहक राज्यपाल रहे डॉ. अजीज कुरैशी से अपने सपनों की जौहर यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा दिलवा लिया हो, लेकिन इसमें एक पेंच फंस गया है।

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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बनाने संबंधी अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रदेश के महाधिवक्ता विनय चंद्र मिश्र को नोटिस जारी किया है।
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साथ ही राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।

असंवैधानिक घोषित करने की मांग

high court issues notice in jauhar university case

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस संगठन की याचिका पर दिया।


इसमें विश्वविद्यालय संबंधी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किए जाने का आग्रह किया गया है।

याची संगठन की तरफ से तर्क दिया गया कि राज्य विधानमंडल को किसी धर्म विशेष के लिए कानून बनाने का हक नहीं है और अल्पसंख्यक संस्थाएं खुद अपनी संस्थाएं तो बना सकती हैं लेकिन इनके लिए कोई अधिनियम नहीं बनाया जा सकता है।

22 को दायर हुई थी याचिका

high court issues notice in jauhar university case

22 जुलाई को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति देवेंद्र उपाध्याय की बेच के समक्ष इस याचिका पर गुरुवार सुबह सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह नोटिस भेजा।

उधर, राज्य सरकार की तरफ से याचिका का विरोध किया गया। चूंकि याचिका में अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई है, लिहाजा कोर्ट ने मामले में पक्ष पेश करने को महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है।

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