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UP News: इंटरव्यू किसी का... रख लिया किसी को, मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, बिना आवेदन ही दे दी नियुक्ति
Tue, 05 Aug 2025 10:04 AM IST
भूपेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Tue, 05 Aug 2025 10:04 AM IST
सार
डीजीएमई में इंटरव्यू किसी का और नियुक्ति किसी और को दे गई। मामले में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। दरअसल, मामले में नियमों को ताक पर रखकर जिसने आवेदन ही नहीं किया उसको नियुक्ति दे दी गई।
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कोर्ट (सांकेतिक तस्वीर)।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीएमई) का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक की नियुक्ति किस नियमावली के तहत की गई है। इन दोनों पदों को अभी तक क्यों नहीं भरा गया?
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महानिदेशालय में अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक का पद लंबे समय से खाली रहा। 30 मई को संयुक्त निदेशक पद पर डॉ. गुलजारी लाल निगम और डॉ. सचिन कुमार की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया। इन दोनों ने संयुक्त निदेशक पद के लिए आवेदन ही नहीं किया था। डॉ. गुलजारी लाल ने अपर निदेशक पद के लिए आवेदन किया था। इस पूरे मामले का अमर उजाला ने खुलासा किया।
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जिसने आवेदन ही नहीं किया उनको नियुक्त कर दिया गया
इस प्रकरण को लेकर डॉ. रितेश कुमार राय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। राज्य सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग को वादी बनाया। अपर निदेशक और संयुक्त निदेशकों की नियुक्ति को नियमों के विपरीत बताते हुए न्याय की गुहार लगाई। बताया कि संयुक्त निदेशक पद के लिए उन्होंने भी आवेदन किया था। लेकिन, नियमों के विपरीत जिसने आवेदन ही नहीं किया उनको नियुक्त कर दिया गया।
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