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हाईकोर्ट ने दिए निर्देश : ऑनलाइन सुनवाई में कुछ अनुचित न दिखे, वकील की जिम्मेदारी
Sat, 10 Jul 2021 12:41 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Sat, 10 Jul 2021 12:41 PM IST
सार
दरअसल, एक मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता के साथ एक व्यक्ति बिना शर्ट के दिख रहा था।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ
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विस्तार
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक मामले की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान स्क्रीन पर वकील के साथ बिना शर्ट पहने एक आदमी दिखने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि यह अधिवक्ता की जिम्मेदारी है कि जहां से वे ऑनलाइन सुनवाई में पेश हो रहे हों, वहां से कोई अनुचित चीज दिखाई न दे। अधिवक्ता के माफी मांगने के बाद कोर्ट ने उसे चेतावनी दी कि दोबारा ऐसी लापरवाही हुई तो कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने दिया है।
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दरअसल, एक मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता के साथ एक व्यक्ति बिना शर्ट के दिख रहा था। कोर्ट ने वकील को तत्काल डिसकनेक्ट होने को कहा, लेकिन वे सुनवाई में बने रहे। इस पर कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ता का यह आचरण और लापरवाही चौंकाने वाली है। यह बहुत ही असभ्य व्यवहार है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अधिवक्ता को चेतावनी दी कि वह भविष्य में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान सावधानी बरतें व शालीनता बनाए रखें।
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