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‘पुलिस कहती है- 10 लाख दो, वरना बड़े केस में फंसाएंगे’
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Mon, 06 Aug 2018 04:11 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खीरी के पुलिस कप्तान को एक ऐसे पुलिस अधिकारी के मामले की जांच के निर्देश दिए हैं, जिसके खिलाफ याचिका दायर कर बताया गया है कि वह एफआईआर में गंभीर धाराएं लगाने की धमकी देते हुए याची से 10 लाख रुपये मांग रहा है।
याची मोहित गोयल के अनुसार लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली में धोखाधड़ी के एक मामले में दर्ज एफआईआर में जांच अधिकारी राम नारायण यादव उनसे 10 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वे बार-बार फोन करते हैं और पैसा न देने पर परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने और गंभीर आपराधिक धाराएं लगाने की धमकी देते हैं।
जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस संजय हरकौली ने सुनवाई के बाद एसपी खीरी को निर्देश दिए कि याचिका में लगे आरोपों और फोन कॉल रिकॉर्डिंग की सीडी की जांच कम से कम सीओ स्तर के अधिकारी से करवाएं। इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को प्रस्तुत करें। इस बीच मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें, जरूरी होने पर मामले का जांच अधिकारी भी बदलें।
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याची मोहित गोयल के अनुसार लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली में धोखाधड़ी के एक मामले में दर्ज एफआईआर में जांच अधिकारी राम नारायण यादव उनसे 10 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वे बार-बार फोन करते हैं और पैसा न देने पर परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने और गंभीर आपराधिक धाराएं लगाने की धमकी देते हैं।
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जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस संजय हरकौली ने सुनवाई के बाद एसपी खीरी को निर्देश दिए कि याचिका में लगे आरोपों और फोन कॉल रिकॉर्डिंग की सीडी की जांच कम से कम सीओ स्तर के अधिकारी से करवाएं। इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को प्रस्तुत करें। इस बीच मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें, जरूरी होने पर मामले का जांच अधिकारी भी बदलें।
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