फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   High Court calls for investigation report of Chinese garlic in 15 days

Lucknow News: चीनी लहसुन की हाईकोर्ट ने 15 दिन में तलब की जांच रिपोर्ट

Sat, 28 Sep 2024 04:37 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Sep 2024 04:37 AM IST
विज्ञापन
High Court calls for investigation report of Chinese garlic in 15 days
लखनऊ। प्रतिबंध के बावजूद चीन के खतरनाक लहसुन के धड़ल्ले से देश में आने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त और डीएम को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। याची की ओर से पेश किए गए चीन के लहसुन को प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के पेश हुए अफसर से सील करवा दिया। अदालत ने 15 दिन में इसकी जांच रिपोर्ट मांगी है।
विज्ञापन




कोर्ट ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त और लखनऊ के डीएम हेल्पलाइन नंबर जारी करें, जिससे लोग चीन के लहसुन की बिक्री की शिकायत उस पर दर्ज करवा सकें। कोर्ट ने इस नंबर पर मिलने वाली शिकायतों पर सख्त करवाई करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन




न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया। याची ने अमर उजाला में 16 सितंबर को खतरनाक चीनी लहसुन की बिक्री की प्रकाशित खबर समेत अन्य खबरों को याचिका के साथ लगाकर इसपर सख्त प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था। याची ने कहा 2014 से ही इस लहसुन की बिक्री प्रतिबंधित है, इसके बावजूद बाजारों में यह खुलेआम बिक रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed