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आयुष की काउंसलिंग पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 12 को होगी दोबारा सुनवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Sat, 03 Nov 2018 06:51 AM IST
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आयुष की 3253 सीटों पर प्रवेश के लिए तीन नंवबर से शुरू होने वाली काउंसलिंग की प्रकिया पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। नीट-2018 न दे पाने वाले अभ्यर्थियों की याचिका की सुनवाई की बाद ये आदे दिया गया है। कोर्ट ने आयुष विभाग को निर्देश दिया है कि वह इन अभ्यर्थियों को कैसे प्रवेश देंगे, इस बारे में बताएं। इस मामले में कोर्ट 12 नवंबर को फिर से सुनवाई करेगा।
निजी मेडिकल कॉलेज की खाली सीटों को भरने के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा परसेंटाइल घटाने के बाद चौथी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होनी थी।
इसमें 3 नवंबर से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने की तैयारी आयुष विभाग ने कर ली थी। लेकिन शुक्रवार को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
कोर्ट का कहना है कि जिन अभ्यर्थियों ने नीट की परीक्षा नहीं दी थी और वह आयुष मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अलग से परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, अब उनका क्या होगा
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निजी मेडिकल कॉलेज की खाली सीटों को भरने के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा परसेंटाइल घटाने के बाद चौथी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होनी थी।
इसमें 3 नवंबर से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने की तैयारी आयुष विभाग ने कर ली थी। लेकिन शुक्रवार को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
कोर्ट का कहना है कि जिन अभ्यर्थियों ने नीट की परीक्षा नहीं दी थी और वह आयुष मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अलग से परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, अब उनका क्या होगा
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ऐसे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अभ्यार्थियों का कहना है कि 25 वर्ष से अधिक की उम्र वाले नीट की परीक्षा में आवेदन नहीं कर सकते थे।
साथ ही बीयूएमएस (यूनानी) में प्रवेश के लिए हाईस्कूल में उर्दू विषय वाले अभ्यर्थी भी इसमें शमिल नहीं हो पाए थे। ये सभी आयुष की प्रवेश परीक्षा की उम्मीद में बैठे थे।
इन्हीं अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तीन नवंबर से शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही आयुष विभाग से पूछा है कि वह इन अभ्यर्थियों को कैसे प्रवेश देंगे और सीटें कैसे भरेंगे।
साथ ही बीयूएमएस (यूनानी) में प्रवेश के लिए हाईस्कूल में उर्दू विषय वाले अभ्यर्थी भी इसमें शमिल नहीं हो पाए थे। ये सभी आयुष की प्रवेश परीक्षा की उम्मीद में बैठे थे।
इन्हीं अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तीन नवंबर से शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही आयुष विभाग से पूछा है कि वह इन अभ्यर्थियों को कैसे प्रवेश देंगे और सीटें कैसे भरेंगे।