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तेजाब से हमले पर कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब, याची ने लगाए थे गंभीर आरोप
Tue, 14 Jan 2020 12:22 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 14 Jan 2020 12:22 PM IST
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- फोटो : PTI
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने तेजाब से किए जा रहे हमले के मुद्दे पर संज्ञान लेकर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
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कोर्ट ने मामले में पक्षकारों प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह समेत केंद्रीय गृह सचिव और चिकित्सा स्वास्थ्य सचिव को जल्द जवाबी हलफनामा दाखिले करने के निर्देश दिए हैं।
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अगली सुनवाई 31 जनवरी को नियत करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार को तेजाबी हमले रोकने संबंधी जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश छांव फाउंडेशन की जनहित याचिका पर दिया। इसमें तेजाबी हमलों पर सख्ती से रोक लगाए जाने की गुजारिश की गई थी।
याची के अधिवक्ता प्रिंस लेनिन का कहना था कि केंद्र व राज्य सरकारों ने तेजाबी हमले रोकने के लिए कई आदेश व निर्देश जारी किए हैं, लेकिन अफसर इसका गंभीरता से पालन नहीं कर रहे हैं।