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लॉकडाउन 4.0: यूपी में कम रियायतें, अंतरराज्यीय बसों के संचालन की भी अनुमति नहीं

Tue, 19 May 2020 03:48 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Tue, 19 May 2020 03:48 PM IST
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Guideline issued by UP government for Lockdown 4.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने लॉकडाउन 4.0 के दौरान यूपी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इसके अनुसार राज्यों की सहमति के साथ अंतरराज्यीय बसों के संचालन को फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए बाद में आदेश जारी किए जाएंगे।

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दूसरे राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहनों को प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। शाम सात बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़ कर किसी भी व्यक्ति या वाहन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों में ही रहेंगे।
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केवल स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाहर निकल सकेंगे। वहीं, गाजियाबाद और नोएडा के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट इलाकों के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। विस्तृत आदेश गाजियाबाद और नोएडा के डीएम जारी करेंगे।

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केंद्र से कहीं कम, कहीं ज्यादा

- शादी : केंद्र ने शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी। यूपी सरकार ने 20 लोगों की ही छूट दी है।

- दुपहिया : यूपी में बाइक से अकेले ही चलने की अनुमति है। बाइक पर महिला बैठी है तो उसे भी अनुमति होगी, लेकिन सभी को हेलमेट पहनना होगा। केंद्र ने सिर्फ एक की अनुमति दी है।

- कार : केंद्र की अनुमति में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो लोगों को ही छूट है। यूपी में परिवार के दो बच्चों को अतिरिक्त अनुमति होगी।

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