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UP News: जीआरपी ने पकड़ी 1.94 करोड़ की प्रतिबंधित ड्रग्स, ट्रेन से पहुंची थी लखनऊ; पार्सल घर से बरामद

Sun, 17 Nov 2024 11:43 AM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sun, 17 Nov 2024 11:43 AM IST
सार

चारबाग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने 1.94 करोड़ की प्रतिबंधित ड्रग्स पकड़ी है। यह ट्रेन से लखनऊ भेजी गई थी। पार्सल घर से बरामद हुई है। 

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GRP seizes banned drugs worth 1.94 crore had reached Lucknow by train
चारबाग जीआरपी ने बरामद की 1087 लीटर प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन - फोटो : जीआरपी

विस्तार

राजधानी लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने 1.94 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित ड्रग ऑक्सीटोसिन पकड़ी है। लखनऊ जंक्शन स्टेशन के पार्सल घर से यह बरामद की गई है। ड्रग बिहार से छपरा-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस से लाई गई थी। मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है।

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चारबाग जीआरपी प्रभारी मुकेश सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सतर्क के तहत यह कार्रवाई की गई है। बीते 14 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि 15053 छपरा-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस से प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन ड्रग अवैध रूप से लखनऊ लाई जा रही है। यह दवा 43 पैकेटों के खेप में है। इसमें पांच पैकेट पार्टी द्वारा ले लिए गए हैं तथा शेष लखनऊ पहुंच रहे हैं। 

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38 पैकेट बरामद किए गए

इस पर सतर्कता दिखाते हुए उपनिरीक्षक प्रशांत सिंह यादव की टीम ने दोपहर दो बजे पार्सलघर की जांच-पड़ताल की। इसमें 38 पैकेट बरामद किए गए, जिनका कोई रिसीवर नहीं था। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वाणिज्य अधीक्षक संजीव चौधरी से पार्सल पैकेट का पूरा विवरण निकलवाया गया, जिसमें पैकेटों को भेजने व किसको भेजा गया है, इसका विवरण मिला। 

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जीआरपी ने प्रतिबंधित दवा को कब्जे में लिया

टीम पैकेटों को रिसीव करने वालों का इंतजार करती रही। पर, उन्हें कोई रिसीव करने नहीं पहुंचा। इसके बाद जीआरपी ने प्रतिबंधित दवा को कब्जे में लिया। आगे बताया कि कुल 10.87 लाख एमएल संदिग्ध ऑक्सीटोसिन बरामद की गई है। इसकी कीमत 1,93,73,904 रुपये बताई जा रही है। पार्सल के प्रेषक के रुप में बिहार छपरा के रहने वाले संतोष सिंह का नाम दर्ज था तथा यह सीतापुर निवासी राम लौटन को भेजी गई है।

रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

ऐसे में पैकेटों पर छपे नामों के साथ ही इस तस्करी में और भी कई लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए जीआरपी ने रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ दो नामजद के साथ अन्य के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा किया गया है।

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