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अनुसूचित जाति के युवाओं को राष्ट्रीयकृत बैंकों का एजेंट बनाने के लिए मदद देगी सरकार
Sun, 27 Sep 2020 08:36 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Sun, 27 Sep 2020 08:36 PM IST
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बैंक (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के युवाओं को राष्ट्रीयकृत बैंकों का अधिकृत एजेंट बनने के लिए आर्थिक मदद देगी। इसके तहत उन्हें 1 लाख रुपये तक के कंप्यूटर समेत जरूरी उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने इस बाबत जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं।
निगम ने अनुसूचित जाति के बीपीएल श्रेणी के शिक्षित युवक-युवतियों के लिए बिजनेस कॉरेसपॉन्डेंट (बीसी) बनाने संबंधी योजना शुरू की है। इसमें युवा राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकृत एजेंट के रूप में कार्य करेंगे। उन्हें बैंकों में बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, किसान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि सुविधाओं में मदद करनी होगी। इन्हें रिकवरी एजेंट के रूप में भी लगाया जा सकेगा।
पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 18 मंडलीय जिलों के शहरी और विकसित न्याय पंचायतों में ये एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। योजना के तहत इन्हें उपकरणों के लिए एक लाख रुपये की मदद दी जाएगी। इसमें से 10 हजार रुपये अनुदान होगा। 25 हजार रुपये 4 प्रतिशत ब्याज दर पर मार्जिन मनी ऋण और 65 हजार रुपये ब्याजमुक्त ऋण होगा। बिजनेस कॉरेसपॉन्डेंट जो सामान खरीदेंगे, उसका स्वप्रमाणित बिल जिला प्रबंधक कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। निगम की कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना या कौशल विकास मिशन के माध्यम से कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
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निगम ने अनुसूचित जाति के बीपीएल श्रेणी के शिक्षित युवक-युवतियों के लिए बिजनेस कॉरेसपॉन्डेंट (बीसी) बनाने संबंधी योजना शुरू की है। इसमें युवा राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकृत एजेंट के रूप में कार्य करेंगे। उन्हें बैंकों में बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, किसान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि सुविधाओं में मदद करनी होगी। इन्हें रिकवरी एजेंट के रूप में भी लगाया जा सकेगा।
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पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 18 मंडलीय जिलों के शहरी और विकसित न्याय पंचायतों में ये एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। योजना के तहत इन्हें उपकरणों के लिए एक लाख रुपये की मदद दी जाएगी। इसमें से 10 हजार रुपये अनुदान होगा। 25 हजार रुपये 4 प्रतिशत ब्याज दर पर मार्जिन मनी ऋण और 65 हजार रुपये ब्याजमुक्त ऋण होगा। बिजनेस कॉरेसपॉन्डेंट जो सामान खरीदेंगे, उसका स्वप्रमाणित बिल जिला प्रबंधक कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। निगम की कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना या कौशल विकास मिशन के माध्यम से कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
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