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यूपी सरकार ने दी व्यापारियों को बड़ी राहत
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Wed, 17 Sep 2014 02:55 PM IST
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वाणिज्य कर अधिकारी अब व्यापारियों को परेशान नहीं कर पाएंगे। अखिलेश सरकार ने 25 लाख तक वार्षिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों को सीमित संख्या में कर निर्धारण का प्रावधान कर दिया है।
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प्रदेश के बाहर से माल लाने पर अर्थदंड 5 प्रतिशत तक कर की दर वाली वस्तुओं पर 15 प्रतिशत तथा 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर की वस्तुओं पर देय कर का दोगुना अर्थदंड का प्रावधान कर दिया है।
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सरकार ने वार्षिक रिटर्न फॉर्म 26 को समाप्त करके इसके स्थान पर फार्म 52 का नाम दिया है। नए प्रारूप में सभी जटिलताएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके साथ कई दस्तावेज को लगाने से छूट दे दी गई है।
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फार्म 38 के लिए 50 रुपये का शुल्क देना पड़ता था जिसे घटा कर 5 रुपये कर दिया गया है। फॉर्म के स्वामी की मौत पर उसके उत्तराधिकारी को पुराने टिन पर व्यापार करने की छूट दे दी गई है।
शासन ने व्यापारियों की सुविधा के लिए उनके द्वार पर पंजीकरण की सुविधा शुरू कराई है। पंजीयन में ऑनलाइन संशोधन की भी सुविधा दी गई है। व्यापारी घर बैठे ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके पंजीयन व संशोधन भी करा सकते हैं।