गौरी हत्याकांडः पिता की गवाही में खुल सकते हैं बड़े राज!
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अमीनाबाद में रहने वाली कानून की छात्रा गौरी श्रीवास्तव के कत्ल के मुकदमे की सुनवाई 13 अगस्त को उसके पिता शिशिर श्रीवास्तव की गवाही से शुरू होगी।
एडीजे रमेश कुमार यादव ने जेल में बंद हिमांशु प्रजापति पर हत्या,साक्ष्य मिटाने व छल से संपत्ति ऐंठने के आरोप तय करने के साथ गौरी के पिता को गवाही के लिए तलब करने के आदेश जारी किए हैं।
अभियोजन के मुताबिक,कानून की छात्रा गौरी श्रीवास्तव की एक फरवरी को उसके दोस्त हिमांशु प्रजापति द्वारा पीजीआई इलाके में अपने घर बुला ले जाकर हत्या व आरी से शव के टुकड़े करके ठिकाने लगाने के मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
आरोपों से इन्कार कर रहा है हिमांशु
मुकदमे की सुनवाई कर रहे एडीजे रमेश कुमार ने हिमांशु प्रजापति को जेल से तलब करके उस पर लगे हत्या,साक्ष्य मिटाने व छल से संपत्ति ऐंठने के आरोप को पढ़कर सुनाया।
हिमांशु ने आरोपों से इन्कार कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने आरोप तय करते हुए मुकदमे के वादी गौरी के पिता शिशिर श्रीवास्तव को 13 अगस्त को बयान के लिए तलब करने के आदेश जारी किए। शिशिर के बयान के साथ मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी।
गौरी हत्याकांड की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने हिमांशु की बाइक,सीसीटीवी फुटेज,वारदात में इस्तेमाल आरी व अन्य सुबूत एकत्र किए थे। इसके साथ दो दुकानदारों समेत कई गवाह बनाए थे। खास बात यह है कि हिमांशु के साथ उसके दोस्त अनुज गौतम को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उसके खिलाफ कोई साक्ष्य न होने पर पुलिस ने बेगुनाह मानते हुए कोर्ट में रिपोर्ट दी।