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Lucknow News: प्लॉट में फेंका कूड़ा, ठेकेदार पर एक लाख का जुर्माना

Thu, 23 Nov 2023 02:14 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 23 Nov 2023 02:14 AM IST
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Garbage thrown in plot, one lakh panalty on superviser
लखनऊ। कूड़ा प्रबंधन के नियमों का सख्ती से पालने कराने को लेकर नगर निगम ने टाटा मोटर्स को पत्र और इंदिरानगर स्थित सीबीआई परिसर के सक्षम अधिकारी को नोटिस जारी किया। इसमें नियमों के अनुसार कूड़ा निस्तारण की हिदायत दी गई। वहीं, प्लॉट पर कूड़ा डलवाने वाले ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने को लेकर कार्रवाई की गई।
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नगर निगम की ओर से देवा रोड स्थित टाटा मोटर्स को जारी पत्र में कहा गया कि जो कॉलोनी या प्रतिष्ठान 5000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में हैं, वहां गीले और सूखे कचरे को परिसर के अंदर ही अलग-अलग किया जाना अनिवार्य है। सूखे कूड़े को अधिकृत व्यक्ति को ही दिया जाएगा। गीले कूड़े का निस्तारण करने के लिए परिसर में कम्पोस्ट पिट बनाया जाएगा। टाटा मोटर्स कैसे कचरे का निस्तारण कर रहा है, इसकी जानकारी पांच दिन में दें। हरदासी खेड़ा में कूड़ा जलने की घटना के बाद नगर निगम ने यह पत्र भेजा है। हालांकि, पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।
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कूड़ा डलवाने वाले ठेकेदार पर एकलाख का जुर्माना

हरदासी खेड़ा में प्लॉट पर जमा कूड़े में चार दिन पहले आग लगी थी। नगर निगम ने जांच की तो सामने आया कि ठेकेदार मैनुद्दीन कचरा डलवा रहा है। वह आसपास के इलाके से अवैध रूप से कूड़ा उठाता है और उसे खाली प्लॉट में डलवाता है। इसके बाद कचरे में आग लगवाता है। नगर निगम जोन सात की जोनल अफसर ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ 15 दिन में कूड़ा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। ऐसा न होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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सीबीआई कॉलोनी से फेंका जा रहा कूड़ा
गंदगी फैलाने को लेकर नगर निगम के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक ने इंदिरानगर सेक्टर-19 स्थित सीबीआई परिसर के सक्षम अधिकारी को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया कि परिसर के माली गेट पर पेड़ों की कटिंग डाल जाते हैं। वहीं, कॉलोनी के लोग यहां कूड़ा फेंकते हैं। परिसर के आसपास रहने वाले इसकी शिकायत करते हैं तो नगर निगम को जेसीबी से कचरा उठवाना पड़ता है। हालांकि, इसके अगले ही दिन फिर कूड़ा डाल दिया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियमों के विपरीत है। ऐसे में परिसर के अंदर ही कचरा डाला जाए। अफसर से पांच दिन में इसकी भी जानकारी देने के लिए कहा गया है कि कूड़ा प्रबंधन किस तरह किया जाएगा। ऐसा न होने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दंडातत्मक कार्रवाई की जाएगी।




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कोट

शहर को स्वच्छ रखने की कवायद

शहर को स्वच्छ रखने की कवायद के तहत नगर निगम ने पत्र लिखे हैं। हरदासी खेड़ा में कूड़ा डालने वाले ठेकेदार पर एक लाख जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई जांच के बाद की गई है।

-प्रज्ञा सिंह, सहायक नगर आयुक्त
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