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Lucknow News: गैंंगस्टर के दोषी को दो साल सात माह की कैद

Sun, 18 Oct 2026 01:13 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:13 AM IST
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Gangster convicted, sentenced to two years and seven months in prison
गैंंगस्टर के दोषी को दो साल सात माह की कैद
लखनऊ। आर्थिक लाभ के लिए अपराध करने के दोषी गैंगस्टर ऋषभ लोधी को गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश गौरव शर्मा ने दो साल सात माह की कैद की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से बताया गया कि मामले की एफआईआर अलीगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी दीपक कुमार पांडेय ने दर्ज कराई थी। बताया था कि 10 जुलाई 2022 को वह टीम के साथ बकरीद पर शांति व्यवस्था देख रहे थे। इस बीच सूचना मिली कि ऋषभ लोधी का एक गैंग है, जिसमें हर्ष वर्मा और शरद गुर्गे हैं। ऋषभ और उसका गैंग आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए क्षेत्र में चोरियां करता है। गैंग के खिलाफ अलीगंज थाने में चोरी करने और चोरी का सामान बेचने के छह मुकदमे दर्ज हैं।
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