{"_id":"5f6c7979de93c829243f6f45","slug":"fsda-bans-a-oxygen-cylinder-ferm","type":"story","status":"publish","title_hn":"ऑक्सीजन सिलेंडर फर्म को किया प्रतिबंधित, नहीं मिले क्रय विक्रय संबंधी अभिलेख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ऑक्सीजन सिलेंडर फर्म को किया प्रतिबंधित, नहीं मिले क्रय विक्रय संबंधी अभिलेख
Thu, 24 Sep 2020 04:18 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 24 Sep 2020 04:18 PM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त मनोज कुमार और इंस्पेक्टर माधुरी सिंह ने जानकीपुरम स्थित चंद्रा गैस के यहां जांच की।
इस दौरान फर्म में सिलेंडर के क्रय विक्रय संबंधी अभिलेख नहीं मिले। मौके पर मौजूद फर्म से जुड़े लोग सिलेंडर के मूल्य के बारे में भी जानकारी नहीं दे सके। ऐसे में फर्म को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
एफएसडीए ने सभी सिलेंडर आपूर्तिकर्ताओं को निर्देशित किया है कि 17.49 प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत ली जाए। इससे अधिक मूल्य पर बिक्री करते पकड़े जाने पर उनके कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
इस दौरान फर्म में सिलेंडर के क्रय विक्रय संबंधी अभिलेख नहीं मिले। मौके पर मौजूद फर्म से जुड़े लोग सिलेंडर के मूल्य के बारे में भी जानकारी नहीं दे सके। ऐसे में फर्म को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
एफएसडीए ने सभी सिलेंडर आपूर्तिकर्ताओं को निर्देशित किया है कि 17.49 प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत ली जाए। इससे अधिक मूल्य पर बिक्री करते पकड़े जाने पर उनके कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन