फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Four convicted for molesting a minor

Lucknow News: नाबालिग से दुराचार के मामले में चार को सजा

Sun, 20 Aug 2023 01:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 20 Aug 2023 01:55 AM IST
विज्ञापन
Four convicted for molesting a minor
लखनऊ। नाबालिग से दुराचार के 29 साल पुराने मामले में कोर्ट ने माधो सोनकर, सुभाष, मनोज कुमार और चंद्रवती को दोषी ठहराया है।
विज्ञापन

एडीजे नरेंद्र कुमार ने माधो को आठ साल की कैद और बीस हजार के जुर्माने, सुभाष व मनोज को आठ-आठ साल की जेल व दस-दस हजार के जुर्माने और चंद्रवती को सात साल की कैद और पांच हजार के जुर्माने से दंडित किया है। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी रहे मुकेश सोनकर और राजू यादव की मौत हो गई थी।

सरकारी वकील शिवाधर द्विवेदी और अरविंद मिश्रा ने बताया कि मामले कि रिपोर्ट वादी ने दो फरवरी 1994 को कृष्णनगर थाने में दर्ज कराई थी।
इसमें कहा गया था कि वादी की 15 वर्षीय बेटी 31 जनवरी की दोपहर अपनी बुआ के घर गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी।
खोजबीन में पता चला कि बेटी को मोहल्ले के राम शरण यादव का भतीजा राजू यादव अपने अन्य दोस्तों के साथ बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस की विवेचना में सामने आया था कि आरोपी राजू ने साथियों के साथ मिलकर नाबालिग का अपहरण कर दुराचार किया था।
विज्ञापन



बच्ची से दुराचार के दोषी को उम्रकैद
लखनऊ। घर में चार साल की बच्ची से दुराचार करने वाले दीपू को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने आजीवन कारावास और तीस हजार के जुर्माने से दंडित किया है। सरकारी वकील सुखेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वादी ने गोसाईंगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताय था कि 10 फरवरी 2018 को वादी मजदूरी करने गया था, जबकि उसकी पत्नी निमंत्रण में गई थी और वादी की छह वर्ष व चार वर्ष की पुत्रियां घर पर अकेले थीं। बताया कि इस बीच दोनों बच्चियों को अकेला पाकर दीपू खाना देने के बहाने अपने घर ले गया। आगे बताया कि आरोपी ने बड़ी बेटी को खाना देकर बाहर जाने के लिए कहा और छोटी बेटी को कमरे में ले जाकर दुराचार किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed