फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Former DIOS of Sant Kabirnagar and Kanpur Nagar suspended for negligence in appointments

Lucknow News : नियुक्तियों में लापरवाही बरतने पर संतकबीरनगर व कानपुर नगर के पूर्व डीआईओएस निलंबित

Mon, 12 Sep 2022 11:30 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Mon, 12 Sep 2022 11:30 PM IST
सार

शासन की ओर से जारी आदेश के तहत संतकबीरनगर के तत्कालीन डीआईओएस शिव कुमार ओझा पर वहां की अल्पसंख्यक संस्था आदर्श जनता इंका. पचपेड़वा में तीन सहायक अध्यापकों की अनियमित नियुक्ति संबंधी प्रकरण में लापरवाही बरतने का आरोप है।

विज्ञापन
Former DIOS of Sant Kabirnagar and Kanpur Nagar suspended for negligence in appointments
सस्पेंड

विस्तार

शासन ने अनियमित नियुक्तियों में लापरवाही बरतने वाले संतकबीरनगर के तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) व वर्तमान में बुलंदशहर में जिला विद्यालय निरीक्षक पद पर तैनात शिव कुमार ओझा को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही नियुक्तियों के प्रकरण को ही लेकर कानपुर नगर के पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय महेश कुमार गुप्ता को भी निलंबित किया गया है।

विज्ञापन


शासन की ओर से जारी आदेश के तहत संतकबीरनगर के तत्कालीन डीआईओएस शिव कुमार ओझा पर वहां की अल्पसंख्यक संस्था आदर्श जनता इंका. पचपेड़वा में तीन सहायक अध्यापकों की अनियमित नियुक्ति संबंधी प्रकरण में लापरवाही बरतने का आरोप है। आदेश में कहा गया है कि उक्त प्रकरण में शिवकुमार ओझा द्वारा जानबूझकर की गई लापरवाही के कारण उच्च न्यायालय में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग व शिक्षा निदेशक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इससे शासन व विभाग की छवि धूमिल हुई। निलंबन अवधि में वह शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में संबद्ध रहेंगे।
विज्ञापन


वहीं कानपुर में नियुक्तियों का मामला कौशिल्या देवी बालिका इंका. किदवई नगर के प्राइमरी अनुभाग से संबंधित है। यहां पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय कानपुर नगर पर आरोप है कि उन्होंने प्रचलित व्यवस्था के विपरीत उक्त विद्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त चार सहायक अध्यापिकाओं का अनुमोदन प्रदान किया गया व वेतन भुगतान किया गया। इस मामले शासन ने प्रथमदृष्टया दोषी पाए जाने के दृष्टिगत महेश कुमार गुप्त निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी है। साथ ही निलंबन अवधि में निदेशक (मा.) शिक्षा निदेशालय उप्र प्रयागराज से संबद्ध कर दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed