{"_id":"594a20ab4f1c1b44508b4829","slug":"forensic-lab-will-check-voice-sample-of-mulayam-singh-yadav-in-ips-amitabh-thakur-threat-matter","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएस को धमकाने के मामले में फोरेंसिक लैब जाचेंगी मुलायम की आवाज ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आईपीएस को धमकाने के मामले में फोरेंसिक लैब जाचेंगी मुलायम की आवाज
ब्यूरो/अमरउजाला, लखनऊ
Updated Wed, 21 Jun 2017 02:22 PM IST
विज्ञापन
मुलायम सिंह यादव
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आईपीएस अमिताभ ठाकुर को धमकाने के मामले में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की आवाज का परीक्षण करने के लिए चंडीगढ़ स्थित फोरेंसिक लैब ने मूल रिकॉर्डिंग डिवाइस मांगी है।
विज्ञापन
लखनऊ हजरतगंज पुलिस ने आईपीएस की तरफ से उपलब्ध कराई हुई धमकी की रिकॉर्डिंग की सीडी लैब भेजी थी। लैब के विशेषज्ञों ने यह सीडी विवेचक को वापस भेजते हुए आईपीएस का मोबाइल फोन मंगाया है।
विज्ञापन
इस मामले की विवेचना कर रहे हजरतगंज सर्किल के एएसपी अवनीश मिश्रा को कोर्ट ने मुलायम की आवाज का परीक्षण चंडीगढ़ स्थित सेंट्रल फॉरेंसिक लैब से कराने का आदेश दिया था। विवेचक ने 12 जून को मुलायम सिंह और अमिताभ ठाकुर के बीच फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग की सीडी लैब भेजी।
विज्ञापन
मगर, लैब ने 16 जून को यह सीडी विवेचक को वापस भेजते हुए मूल रिकॉर्डिंग डिवाइस यानि आईपीएस का मोबाइल फोन भेजने को कहा। इस पर विवेचक ने आईपीएस को मूल रिकॉर्डिंग डिवाइस उपलब्ध कराने के लिए आईपीएस को पत्र लिखा है।
गायत्री प्रजापति के खिलाफ शिकायत पर दी थी धमकी
आईपीएस अमिताभ ठाकुर
- फोटो : demo pic
बता दें, आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह यादव पर फोन करके धमकाने का आरोप लगाते हुए हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि पूर्व सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ खनन की शिकायत से नाराज होकर मुलायम सिंह ने धमकी दी।
हालांकि पुलिस ने सरकार के दबाव में शिकायत को गलत बताते हुए मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज कर 20 अगस्त 2016 को पुनर्विवेचना का आदेश देते हुए हजरतगंज सीओ को जांच सौंपी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि विवेचक मुलायम सिंह और अमिताभ ठाकुर की आवाज का नमूना लेकर फोरेंसिक लैब में परीक्षण कराएं।
हालांकि पुलिस ने सरकार के दबाव में शिकायत को गलत बताते हुए मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज कर 20 अगस्त 2016 को पुनर्विवेचना का आदेश देते हुए हजरतगंज सीओ को जांच सौंपी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि विवेचक मुलायम सिंह और अमिताभ ठाकुर की आवाज का नमूना लेकर फोरेंसिक लैब में परीक्षण कराएं।