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Lucknow News: पांच तस्करों को दो-दो वर्ष कैद, जुर्माना

Wed, 01 Apr 2026 02:20 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 01 Apr 2026 02:20 AM IST
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Five smugglers sentenced to two years imprisonment and fine
लखनऊ। प्रतिबंधित जंगली जानवरों की खाल, नाखून, हड्डियां, मांस व नाखून इत्यादि की तस्करी करने वालों को दो-दो वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी मुमताज अहमद, जैबुन निशा, अजीज उल्लाह, वहीद, सरताज और मजीद पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट में सीबीआई की ओर से बताया गया कि सूचना के आधार पर आरोपियों के घरों पर छापा मारा गया था। आरोपियों के पास से तेंदुए के 18 हजार नाखून, तेंदुए की 74 खाल, चार बाघों की खाल व हड्डियां मिली थीं। इन्हें व्यापार के लिए बाहर भेजने के लिए आरोपियों ने अपने पास रखा था। सीबीआई ने 23 मार्च 2000 को रिपोर्ट दर्ज की और विवेचना के बाद 15 जुलाई को कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ परिवाद दायर किया था। सीबीआई ने कहा कि आरोपियों का संगठित गिरोह प्रतिबंधित जानवरों की खाल व अंगों का व्यापार करता है।
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