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नीट यूजी 2026: फिर होगी पहले चरण की काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग शुरू; हाईकोर्ट के आदेश पर संशोधित समय सारिणी जारी

Fri, 18 Sep 2026 09:57 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Fri, 18 Sep 2026 09:57 PM IST
सार

नीट यूजी-2026 के लिए सात सितंबर का सीट आवंटन अमान्य कर दिया गया है। चार मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया। अभ्यर्थियों को फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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First round of counselling for NEET UG 2026 to be held again revised schedule released following HC order
NEET UG Counselling 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार

नीट यूजी-2026 के तहत उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों की स्टेट कोटा सीटों पर प्रवेश के लिए हुई प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग रद्द कर दी गई है। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीएमई) की ओर से जारी आदेश के अनुसार सात सितंबर 2026 को किया गया सीट आवंटन अब अमान्य माना जाएगा। पूर्व में सीट प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को भी संशोधित प्रथम चरण की काउंसलिंग में दोबारा चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी होगी।

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संशोधित काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग पहले चरण के लिए जारी की गई मेरिट सूची के आधार पर होगी। निर्धारित समय-सीमा में चॉइस फिलिंग और लॉकिंग पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ही सीट आवंटित की जाएगी। डीजीएमई ने प्रथम चरण की संशोधित काउंसलिंग के संबंध में अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्ववत रखी हैं।

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सरकारी और निजी कॉलेजों की स्टेट कोटा सीटों पर लागू

संशोधित प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों, संस्थानों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस और बीडीएस की स्टेट कोटा सीटों पर लागू होगी। अभ्यर्थियों को नई तिथियों और अन्य सूचनाओं के लिए विभागीय वेबसाइटों पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

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73 फीसदी तक आरक्षण का उठा था मामला

काउंसलिंग रद्द होने की वजह चार मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण से जुड़ा विवाद है। याचियों ने राज्य सरकार के एक सितंबर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए दावा किया था कि अंबेडकरनगर, कन्नौज, सहारनपुर और जालौन के कॉलेजों में करीब 73 फीसदी सीटें आरक्षित हो गई हैं। 


मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि फिलहाल इन कॉलेजों में भी अन्य कॉलेजों की तरह एससी के लिए 21, एसटी के लिए दो और ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण के अनुरूप काउंसलिंग कराई जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहले दूसरे चरण की काउंसलिंग निरस्त की गई और इसके बाद प्रथम चरण की काउंसलिंग भी रद्द कर दी गई।

यहां मिलेगी जानकारी

अभ्यर्थी UP NEET काउंसलिंग पोर्टल और चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपडेट देख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर: 8189011696, 8189011697, 8189011698, 8189011699, 8189011700।

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