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फायरमैन व जेल वार्डर की भर्ती प्रक्रिया निरस्त, करना होगा दोबारा आवेदन

Thu, 26 Oct 2017 12:31 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Thu, 26 Oct 2017 12:31 PM IST
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 firemen and jail warder recruitment process  to be cancel
डेमो - फोटो : डेमो
पिछली सपा सरकार के दौरान फायरमैन के 1575 और जेल वार्डर के 2311 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती प्रक्रिया निरस्त होगी। इन पदों के लिए चार लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब इन्हें दोबारा आवेदन करना होगा। भर्ती बोर्ड इन दोनों ही सीधी भर्ती को निरस्त कर नई नियमावली से भर्ती कराने की तैयारी कर रहा है।  
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जानकारी के अनुसार, 20 दिसंबर 2016 को फायरमैन के 1575 और जेल वार्डर के 2311 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इन पदों के लिए 21 दिसंबर से 4 फरवरी 2017 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसमें फायरमैन के लिए 1 लाख 10 हजार 424 आवेदन आए थे।
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वहीं जेल वार्डर के 2311 पदों में 1759 पद पुरुषों के लिए और 552 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। पुरुष वार्डर के लिए 2 लाख 29 हजार 848 तथा महिला वार्डर के 552 पदों के लिए 70 हजार 541 आवेदन आए थे। बोर्ड के एक अधिकारी का कहना है कि नियमावली में बदलाव की वजह से पुरानी भर्ती प्रक्रिया निरस्त करनी पड़ रही है।
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लिखित परीक्षा कर दी अ‌निवार्य

 firemen and jail warder recruitment process  to be cancel
डेमो - फोटो : डेमो
पिछली सरकार ने बिना लिखित परीक्षा कराए ही भर्ती का प्रावधान किया था, जबकि सत्ता बदलने के बाद बनी भाजपा सरकार ने नए सिरे से नियमावली तैयार कर लिखित परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में पुरानी प्रक्रिया निरस्त कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने फायरमैन या जेल वार्डर के लिए आवेदन किया था, उन्हें दोबारा मौका दिया जा सकता है। हालांकि इन्हें नए सिरे से फॉर्म भरने होंगे। साथ ही फीस का जो भी अंतर आएगा, वह देना होगा। हालांकि इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि शासन स्तर पर जल्द ही इस पर निर्णय किया जाएगा।

वर्ष 2016 में फायरमैन व जेल वार्डर के पदों पर पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसे निरस्त करने का फैसला किया गया है। इन पदों पर अब नई नियमावली के तहत भर्ती की जाएगी।  -अरविंद कुमार, प्रमुख सचिव गृह

 
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