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एंबुलेंस संचालक कंपनी जीवीके के खिलाफ एफआईआर, एनएचएम ने लगाया आरोप
Sat, 01 Aug 2020 02:04 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sat, 01 Aug 2020 02:04 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
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प्रदेश में 108, 102 और एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी जीवीके ईएमआरआई के मुख्य अधिशासी अधिकारी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर वजीरगंज श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि एफआईआर में कहा गया है कि एंबुलेंस संचालक कंपनी ने सेवा शर्तों का उल्लंघन करते हुए आवश्यक सेवाओं को बाधित किया है।
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कंपनी पर महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने रिपोर्ट में लिखवाया है कि जीवीके ईएमआरआई कंपनी का चिकित्सा विभाग के साथ 108 व 102 एंबुलेंस चलाने का अनुबंध हुआ था।
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लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी काल में सेवा शर्तों का उल्लंघन करते हुए आवश्यक सेवाएं बाधित की गई हैं। अनुबंध के अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और एनएचएम ने कंपनी को पूरा भुगतान कर दिया है, लेकिन कंपनी ने अपने अधीनस्थ एंबुलेंस कर्मियों को वेतन व अन्य भत्ते नहीं दिए हैं। इस वजह से ये कर्मचारी हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं।
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