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बिना पंजीयन के पाए वाहन तो 5000 जुर्माना

Mon, 01 Jul 2019 01:51 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 01 Jul 2019 01:51 AM IST
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Fine against unfit vehicles of school
बिना पंजीकरण मिले स्कूल वाहन तो 5000 रुपये जुर्माना
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संभागीय परिवहन की प्रवर्तन टीम दो जुलाई से अनफि ट और खटारा स्कूली वाहनों की चेकिंग का अभियान शुरू करने जा रही है। चेकिंग के दौरान बिना पंजीयन के बच्चे ढोते मिले वाहन पर 5000 रुपये का जुर्माना ठोंका जाएगा।
चेकिंग में पहली बार चालान होगा, लेकिन दोबारा गड़बड़ी पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा। प्रवर्तन टीम के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी संजीव गुप्ता के मुताबिक दो जुलाई से नई गाइड लाइन के तहत वाहनों की जांच की जाएगी।
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इनसे बढ़ी दरों पर जुर्माना वसूला जाएगा। इस बार अभियान में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी शामिल होंगे।
उन्होंने बताया कि स्कूल खुलने के पहले दिन खटारा स्कूली वाहनों में बच्चों के मिलने पर उनके अभिभावकों को भी बुलाकर शपथ पत्र भरवाया जाएगा कि वह खटारा स्कूली वाहनों में बच्चों को नहीं भेजेंगे। इस बार 100 या 500 रुपये की जगह 2000 से 5000 रुपये का चालान कटेगा।
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स्कूली वाहन में इनकी होगी जांच
चालक का नाम और मोबाइल नंबर, वाहन मालिक का नाम और मोबाइल नंबर, चालक का लाइसेंस नंबर, वाहन में फ र्स्ट एड किट का होना, फि टनेस डेट की वैधता की अंतिम तारीख, सीएनजी की फि टनेस डेट, अग्निशमन यंत्र की, निर्धारित संख्या से अधिक बच्चों की।
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