29,334 शिक्षक भर्ती: पांचवीं काउंसलिंग के निर्देश जारी
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उच्च प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान व गणित शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पांचवीं काउंसलिंग 20 व 21 अक्तूबर को की जाएगी।
सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि 20 को विज्ञान और 21 को गणित के शिक्षकों के रिक्त पदों की काउंसलिंग की जाएगी।
विभागीय जानकारी के मुताबिक 5000 से अधिक पद अभी भी खाली हैं। इस बार काउंसलिंग में 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इसके पहले चौथी काउंसलिंग में 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था।
अब तक चार चरणों की काउंसलिंग हो चुकी है। चौथे चरण की काउंसलिंग 18 व 19 सितंबर को कराई गई थी। इसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था।
ये तो पहले से ही तय था
पहले ही तय हो गया था कि उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी।
मेरिट में आने वाले सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। शासन ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से रिक्त पदों के ब्यौरे के साथ अगले चरण की काउंसलिंग के लिए प्रस्ताव मांगा था।
बेसिक शिक्षा विभाग ने पहली बार उच्च प्राइमरी स्कूलों में 29,334 गणित व विज्ञान शिक्षक पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगा था। शासन स्तर पर गणित-विज्ञान शिक्षक के पदों को भरे जाने के संबंध में अब तक हुई काउंसलिंग पर विचार-विमर्श किया गया।
इसमें बताया गया कि चार चरणों की काउंसलिंग के बाद भी सभी पद अभी नहीं भर पाए हैं। इसलिए एक और काउंसलिंग कराई जा रही है।
जुलाई में शुरू हुई थी काउंसलिंग
गणित-विज्ञान शिक्षक पद के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर भर्ती के संबंध में ब्यौरा मांगा था।
इसमें पूछा गया था कि चौथी काउंसलिंग में कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए और इसमें से कितने अर्ह पाए गए हैं। जानकारों के मुताबिक करीब 10,800 शिक्षकों के पद खाली हैं। जिसके लिए चौथी काउंसलिंग में 15,000 अभ्यर्थी बुलाए गए थे।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने निर्देश दिए थे कि सीटीईटी में 82 अंक पाने वाले काउंसलिंग के लिए पात्र माने जाएंगे।
उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षक के 29,334 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लेते हुए जुलाई में काउंसलिंग शुरू की गई थी।
कोर्ट के फैसले ने दिया नया मोड़
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चल रही काउंसलिंग में शामिल होने पर व्यवसायिक शिक्षा की डिग्री वाले अभ्यर्थियों के चयन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। जिससे कुछ अभ्यर्थियों को निराश होना पड़ा।
कोर्ट ने कहा था कि इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जारी रखी जाए मगर चयन को अंतिम रूप अभी न दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सत्येंद्र कुमार सिंह और चार अन्य की याचिका पर दिया था।
याचीगण का कहना था कि सहायक अध्यापकों की भर्ती में तमाम ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है जो जारी विज्ञापन और एनसीटीई की गाइड लाइन के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं। इनके पास बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीएचएस जैसी व्यवसायिक डिग्रियां हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा दाखिल जवाब में कहा गया कि निदेशक एससीआरटी, निदेशक बेसिक शिक्षा परिषद और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा इस मामले में विचार के उपरांत पाया गया कि निर्धारित योग्यता एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप नहीं है।