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फीका हुआ फिल्म देखने का मजा
शैलेंद्र श्रीवास्तव/लखनऊ
Updated Fri, 01 Nov 2013 02:13 AM IST
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क्योंकि सरकार ने प्रति टिकट के हिसाब से पांच रुपये की बढ़ोतरी कर दी है।
यह बढ़ोतरी टैक्स के रूप में नहीं बल्कि सिनेमा हॉलों के रख-रखाव और वातानुकूलन शुल्क के रूप में की गई है।
सिनेमाहॉलों के रख-रखाव पर प्रति टिकट 3 से बढ़ाकर 6 रुपये, वातानुकूलन पर 1 से 3 तथा कूलर पर 50 पैसे से 3 रुपये कर दिया गया है।
बढ़ी हुई राशि से होने वाली आय का सिनेमाहॉल मालिक अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकेंगे।
यह निर्णय बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक में किया गया। मनोरंजन कर विभाग से शासनादेश जारी होते ही सिनेमाहॉल मालिक बढ़े हुए दर की वसूली कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश में मनोरंजन कर विभाग से निर्धारित नियमावली के आधार पर सिनेमाहॉल मालिक टिकट की बिक्री करते हैं।
उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर (संशोधन) अध्यादेश 2009 के मुताबिक सिनेमाहॉल के रख-रखाव पर प्रति टिकट के हिसाब से 3 रुपये, वातानुकूलन पर 1 रुपये और कूलर लगाने पर 50 पैसे लेने की व्यवस्था लागू की गई थी।
महंगाई दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। बिजली के साथ ही अन्य खर्च काफी बढ़ गए हैं।
इसके आधार पर सिनेमाहॉल मालिकों ने मनोरंजन कर विभाग से रख-रखाव और वातानुकूलन पर प्रति टिकट के हिसाब से बढ़ोतरी करने का अनुरोध किया था।