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Loksabha Election 2024: पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे 12 आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी
Thu, 28 Mar 2024 11:11 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Thu, 28 Mar 2024 11:11 PM IST
सार
लोकसभा चुनाव 2024 में 12 आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी बैलेट से मतदान कर सकेंगे। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया को जानकारी दी।
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- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
लोकसभा चुनाव में 12 सेवाओं के कर्मचारी पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इनमें जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (आकस्मिक एवं एम्बुलेंस सेवा), डाक विभाग, ट्रैफिक पुलिस, रेलवे, विद्युत विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, मेट्रो रेल काॅरपोरेशन, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, भारत संचार निगम लिमिटेड के ऐसे कर्मचारी, जो मतदान दिवस से संबंधित ड्यूटी पर एवं मतदान दिवस की कवरेज के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधि को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गयी है।
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उन्होंने बताया कि इन 12 सेवाओं के कार्मिक मतदान दिवस के दिन ड्यूटी पर होने के कारण पोलिंग स्टेशन पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मतदान करने की स्थिति में न हों, उनके द्वारा फार्म-12 डी भरकर और अपने विभाग के नामित नोडल अधिकारी से सत्यापित कराकर संबंधित चरण व निर्वाचन क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अंदर रिटर्निंग आफिसर के पास जमा करना होगा।
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