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पैकिंग की डेट न डालने पर 27 हजार जुर्माना
ज्ञान सक्सेना/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Sun, 16 Nov 2014 12:43 AM IST
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नमकीन व फ्रूट बियर बेचने में पैकेजिंग एक्ट के तय मानकों की अनदेखी से जुड़े तीन वादों को निस्तारित करते हुए एडीएम पूर्वी कोर्ट ने कुल 27 हजार का जुर्माना लगाया है।
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इसमें लैब जांच में फेल आए नमकीन के दो अलग-अलग नमूनों के दुकान संचालकों पर दस-दस हजार और फ्रूट बियर की पैकिंग में गड़बड़ी पर सात हजार का अर्थदंड लगाया गया है।
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कोर्ट ने एक माह की तय मियाद में दंड राशि सरकारी खजाने में जमा न कराए जाने पर इसकी वसूली आरसी जारी कर किए जाने का भी आदेश दिया है।
मालूम हो कि एफएसडीए ने बीते वर्ष 24 अगस्त को आलमबाग स्थित चंदरनगर के सिंह डिस्ट्रीब्यूटर व गोमती नगर वैभव खंड स्थित भृग बेकरी से नमकीन दालमोठ के दो अलग-अलग और महानगर स्थित कूल एंड कूल फर्म से रीलोड ब्रांड फ्रूट बियर का एक नमूना लैब जांच को भेजा था।
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जांच में तीनों नमूने पैकेजिंग मानकों पर खरे न उतरने से निगेटिव (फेल) आए। अब एफएसडीए ने संबद्ध एडीएम पूर्वी कोर्ट में तीनों दुकान संचालकों पर वाद दाखिल कराया था।
सुनवाई के बाद एडीएम पूर्वी कोर्ट ने नमकीन के दोनों नमूनों की पैकिंग के दौरान उजागर होने वाली पैकिंग तिथि व बेस्ट बिफोर तिथि दर्ज न होने को गंभीर माना
इसके बाद सिंह डिस्ट्रीब्यूटर के संचालक जसविंदर सिंह और भृग बेकरी संचालक सुनील वर्मा पर दस-दस हजार और फ्रूट बियर तैयार कर बेचने वाले कूल एंड कूल के संचालक पर सात हजार का जुर्माना लगाया है।
वहीं, एफएसडीए की टीम ने शनिवार को काकोरी कस्बा इलाके में चार अलग-अलग दुकानों पर कार्रवाई कर बेची जा रही लस्सी, बर्फी व बिस्कुट के नमूने सील कर प्रयोगशाला जांच को भेजे।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसपी सिंह की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई के दौरान टीम ने कस्बा इलाके के बाजार में संचालित रामजी लस्सी कार्नर व रिमझिम लस्सी कार्नर से बेची जा रही रस्सी के अलग-अलग नमूने लैब जांच को भरे।
इसके बाद टीम ने बाजार में ही स्थित गोलू बाबा मिष्ठान भंडार से बर्फी और प्रिंस बेकरी से नारियल बिस्कुट के नमूनों को भी प्रयोगशाला जांच के लिए सील किया।