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अवैध शराब का इस्तेमाल रोकने के लिए डीएम का निर्देश, नकली या अवैध शराब बेची तो लगेगा एनएसए

Mon, 05 Apr 2021 06:55 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोंडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोंडा Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Mon, 05 Apr 2021 06:55 PM IST
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DM directive to stop use of illegal liquor, NSA will be sold if fake or illegal liquor is sold
फाइल फोटो - फोटो : amar ujala
डीएम मार्कंडेय शाही के निर्देश पर पंचायत चुनाव में शराब का इस्तेमाल रोकने के लिए प्रशासनिक अमले के साथ ही आबकारी व पुलिस विभाग अवैध शराब के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहा है। पंचायत चुनाव में नकली व अवैध शराब की बिक्री होते पकड़े जाने पर शराब लाइसेंसियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी।
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जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के शराब लाइसेंसियों के साथ की बैठक कर उन्हें साफ चेतावनी दी है कि यदि अनुज्ञापन क्षेत्र में अवैध शराब से या मिलावटी शराब से एक भी मौत हुई तो उसमें शराब लाइसेंसियों की मिली भगत मानते हुए जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोग की ओर से प्रति व्यक्ति को निर्धारित मानक के अनुसार ही शराब की बिक्री की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ही शराब की दुकानें खुली रखी जाएंगी। इसके साथ ही किसी भी नाबालिग बच्चे को शराब बेची नहीं जाएगी। इसके अलावा दुकान पर पानी, नकली रैपर या किसी भी अन्य प्रकार का मिलावटी सामान बरामद हुआ तो संबंधित अनुज्ञापी का लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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